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Himachal: ग्राम पंचायतों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी परिवार रजिस्टर बनाने की अधिसूचना जारी,

• LAST UPDATED : August 23, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), Himachal: हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी परिवार रजिस्टर बनेगा। राजपत्र में मंगलवार को इसे अधिसूचित किया गया है। शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर को लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 48 ए धारा 308 ए एवं हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 43 (5) तथा धारा 393 में संशोधन किया गया है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के बारे में महत्वपूर्ण डाटा उपलब्ध होगा, जिसके उपयोग से संसाधनों के बेहतर आवंटन सुनिश्चित कर जन कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा सकेंगी।

परिवार रजिस्टर के रखरखाव नियम 2023 को मिली मंजूरी

नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के परिवार रजिस्टर के रखरखाव नियम 2023 के प्रारूप को मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंजूरी दी थी। अभीतक केवल पंचायतों में ही परिवार रजिस्टर रखे जाते थे। परिवार में रहने वाले सदस्यों, उनके व्यवसाय, जाति, शैक्षणिक स्थिति और अन्य आवश्यक विवरणों का रिकॉर्ड रखना महत्वपूर्ण है। संशोधित नियमों में वार्ड समिति के संबंधित सचिव को वार्ड के वास्तविक निवासियों के परिवारों के विवरण के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी या नगर पंचायत के सचिव या फिर इसके लिए विशेष रूप से नामित सत्यापन अधिकारी की तरफ से रजिस्टर सत्यापित किया जाएगा।

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