India News Himachal (इंडिया न्यूज़), Himachal Politics: हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार दिए गए कांग्रेस के 6 पूर्व बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के छह विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के इन सभी बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया था।
शुक्रवार को पूर्व विधायकों की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिनव मुखर्जी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बैंच को कहा कि वे याचिका वापस लेना चाह रहे हैं। जिसके बाद पीठ ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत दे दी और कहा, ‘हमें पता था कि चुनाव के कारण ऐसा होने वाला है।’
कांग्रेस के छह पूर्व विधायक अब भाजपा की उम्मीदवारी पर विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक जून को लोकसभा चुनाव के साथ-साथ इन छह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा।
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