India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal Pradesh: हिमाचल में बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. दरअसल, ECI पहले ही उपचुनाव की घोषणा कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के छह बागी विधायकों को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पीकर को अयोग्य ठहराने के फैसले पर रोक नहीं लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 5 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। बता दें कि, चुनाव आयोग पहले ही अयोग्य विधायकों की सीटों पर उपचुनावों का ऐलान कर चुका है। 1 मई को इन सीटों पर उपचुनाव होना है।
Also Read: Find Facebook ID by Photo: फोटो से ही ऐसे पता लग…
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता के खिलाफ कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की याचिका पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर तत्काल रोक लगाने की स्पीकर की मांग को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि याचिका पर फैसला आने तक उन्हें विधानसभा में वोट देने या कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
हिमाचल में 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के साथ, विधानसभा अध्यक्ष सहित 68 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी सदस्यों की संख्या 40 से घटकर 34 हो गई है। विधानसभा में 25 सदस्यों वाली भाजपा को तीन का समर्थन प्राप्त है। ,निर्दलीय विधायक। सरकार छह सीटें गिरा सकती है या खाली कर सकती है क्योंकि सदन में बहुमत के लिए 35 विधायकों की जरूरत है।
Also Read: Himachal Landslide News: चंडीगढ़-शिमला NH पर बिन बरसात टूटा पहाड़, वाहनों…