India News (इंडिया न्यूज़) Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में C और D ग्रुप के कर्मचारियों का 31 अक्तूबर तक ही सामान्य तबादले हो सकता है। बता दें कि फिलहाल मंत्रियों के आदेश पर तबदला होता है।
बता दें कि 1 नवंबर से तबादलों पर एक बार फिर से प्रतिबंध लग जाएगा। मंत्री चाहेंगे फिर भी तबादले से संबंधित फैसले नहीं ले सकेंगे। बता दें कि इस संबंध में कार्मिक विभाग ने 21 अक्तूबर को अधिसूचना जारी कर सामान्य तबादलों से 31 अक्तूबर तक रोक हटा दी थी। इसलिए संबंधित विभाग के मंत्री की मंजूरी से C और D ग्रुप के कर्मचारियों के सामान्य तबादले किए जा रहे हैं। फिलहाल संबंधित विभाग के मंत्रियों की मंजूरी से तबादला हो रहा है।
1 नवंबर से मंत्री विशेष परिस्थिति में होने वाले तबादलों के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति लेने के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल तबादला आदेश जारी करते समय अधिकारियों के तीन वर्ष पूरा होने पर करते है। प्रशासनिक जरूरत को ध्यान में रखते हुए। एक स्टेशन पर कम से कम दो साल तक करने के बाद कर्मचारी का तबादला किया जा सकता है। विभागाध्यक्षों को यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि किसी एक कैडर के तीन फीसदी से अधिक कर्मचारियों के तबादले न हों।
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