India News Himachal ( इंडिया न्यूज ) HP Court: शुक्रवार 10 मई को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले में एक बार फिर सुनवाई की है। जिसमें सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत मंगलवार 28 मई को दोनों पक्षों की दलीलें नए तरीके से सुनेगी। बता दें कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ और एमएस रामचंद्र राव की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले में अपना फैसला सुना दिया था। वहीं दोनों जजों के अलग मत होने के कारण ये पूरा मामला तीसरे जज तक गया था।
बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव ने अपने निर्णय में याचिका को रद्द कर दिया था। उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि इस्तीफा स्वीकार करना विधानसभा अध्यक्ष का सांविधानिक अधिकार है। ये शक्तियां उन्हें धारा 190 (3) बी के तहत दी गई है। जिसके तहत वो कार्रवाई कर सके। वहीं दूसरी तरफ न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष अपना निर्णय चार हफ्तों में लें।
हिमाचल प्रदेश में याचिका दाखिल करने वाले तीनों निर्दलीय विधायक हैं। बता दें कि तीनों विधायक ने राज्यसभा चुनाव के बाद मार्च में 22 तारीख को अपने-अपने इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिए थे। साथ ही वो 23 मार्च को भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने विधायको के इस्तीफे को मंजूर नहीं किया था। अध्यक्ष की तरफ से तीनों विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया था।
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