India News (इंडिया न्यूज़) Food Safety Act: FSSAI के तीन धाराओंं में बड़ा संशोधन हुआ है। इस संसोधन से कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दो धाराओं में संशोधन करते हुए कैद की सजा को खत्म कर दिया गया है। लेकिन जुर्माना को बढ़ा दिया गया है।
बता दें कि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि यह अधिसूचना कब से लागू की जाएगी। FSSAI 2006 की धारा 59 (1) के अनुसार असुरक्षित खाने की बिक्री करने और आरोप सिद्ध होने पर छह महीने की जेल और एक लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान था। लेकिन इसमें संशोधन कर तीन महीने कैद और तीन लाख रुपये तक जुर्माना किया गया है।
FSSAI के धारा 61 में संसोधन करते हुए गलत जानकारी देने और आरोप सिद्ध होने पर तीन महीने की कैद और दो लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन कैद के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। जुर्माने को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है।
धारा 63 के अनुसार बिना फूड लाइसेंस कारोबार करने पर छह माह कैद और पांच लाख रुपये तक जुर्माना होता था। लेकिन संशोधन कर जुर्माना राशि बढ़ाकर दस लाख रुपये किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी (मंडी) के एलडी ठाकुर ने कहा है कि FSSAI-2006 की तीन धाराओं में संशोधन की अधिसूचना के बारे में पता चला है। हालांकि संशोधित धाराएं कब से लागू की जाएंगी, लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया है।
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