इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Vehicle Registration Fees Increase: यदि आपको पास भी 15 साल से पुराना वाहन है ये खबर आपके लिए है। क्योकि सरकार अब रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने की तैयारी में है। भारत सरकार देश में प्रदूषण को रोकने का भरसक प्रयास कर रही है और इसके लिए 1 अप्रैल को नया नियम लागू किया जाने वाला है। नए नियम के तहत दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में 1 अप्रैल से 15 साल से पुराने वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन महंगा हो जाएगा। एक दशक से अधिक पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने की फीस 8 गुना बढ़ जाएगी।
एक रिपोर्ट मुताबिक, सभी 15-साल पुरानी कारों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने की लागत 600 रुपये की जगह अब 5,000 रुपए होगी। टू-व्हीलर्स के लिए, ग्राहक को अब 300 रुपये की जगह 1,000 रुपए चुकाने होंगे। इसी तरह इंपोर्टेड कारों के लिए यह खर्च 15,000 रुपए के बजाय 40,000 रुपए हो जाएगा।
इतना ही नहीं, निजी वाहन के रि-पंजीकरण में देरी करने पर हर महीने 3000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कमर्शियल वाहनों के लिए यह जुर्माना हर महीने 500 रुपए का होगा।
दरअसल, 15 साल से पुराने हो चुके निजी वाहन को हर 5 साल में रिन्यू के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि, यह नियम राजधानी दिल्ली के लिए नहीं है। दिल्ली में पेट्रोल वाहनों को 15 साल और डीजल वाहनों को 10 साल के बाद अमान्य माना जाता है। (Vehicle Registration Fees Increase)
भारत में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार गंभीर है और इसे कम करने के लिए कई तरह के कदम भी उठाए गए हैं। इसी के तहत अब सभी प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों की विंडशील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।(Vehicle Registration Fees Increase)
ये फिटनेस प्लेट (fitness plate) गाड़ियों की Number Plate की तरह होगी, जिसपर फिटनेस की एक्सपायरी डेट भी अंकित होगी। नीले स्टिकर पर पीले रंग से लिखा होगा कि वाहन कब तक फिट रहेगा।