India News (इंडिया न्यूज़), Farmers Protest: मंगलवार को हाई कोर्ट ने प्ररदर्शनकारी किसानों की जमकर फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसान हाइवे पर ट्रैक्टर और ट्रॉली नहीं ले जा सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि वे बढ़ी तादात में लोगों को इकट्ठा ना होने दें।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों से कहा कि वे मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार राजमार्गों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली लाना उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
कोर्ट ने किसानों को अपने मौलिक अधिकारों को जानने के बावजूद “संवैधानिक कर्तव्यों” का पालन करने की भी याद दिलाई। अदालत ने किसानों के विरोध प्रदर्शन की सुनवाई के दौरान कहा कि किसान ट्रॉलियों पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं। हर कोई अपने मौलिक अधिकारों को जानता है, लेकिन कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं जिनका पालन करना जरूरी है।
सुनवाई में केंद्र ने हाई कोर्ट को बताया कि आंदोलनरत किसानों के साथ उनकी मांगों पर बैठक हुई है। जवाब में, अदालत ने केंद्र सरकार से बैठकों में क्या हुआ, इसका विवरण देते हुए एक नया एफिडेविट दायर करने को कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि वे बढ़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा ना होने दें।
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