Saturday, July 27, 2024
Homeशिक्षाHimachal News: शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी, जानें हाईकोर्ट ने...

Himachal News: शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी, जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा?

Himachal News: शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी, जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा?

- Advertisement -

India News HP ( इंडिया न्यूज ), Himachal News:  हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश के शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि क्यों न कोर्ट के आदेशों की अवहेलना से जुड़े मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने श्याम लाल की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, अदालत ने आदेश दिया था कि जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) के रूप में उनके द्वारा प्रदान की गई संविदा सेवाओं को पेंशन और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिना जाना चाहिए। इसके बावजूद हाईकोर्ट के आदेश पर अमल नहीं हो सका है। अपर महाधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार के प्रमुख सचिव वित्त पहले ही अधिसूचना जारी कर चुके हैं।

Also Read- Lok Sabha Elections 2024: गठबंधन में चुनाव न लड़ने को लेकर महबूबा मुफ्ती का छलका दर्द, कहा- ‘अच्छा होता उमर अब्दुल्ला…’

कोर्ट ने क्या कहा?

इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि 16 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी करना उसके निर्देशों के अनुरूप नहीं है। निर्देशों के अनुपालन के लिए किसी समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की व्याख्या सामान्य ज्ञान वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है। प्रतिवादी विभाग में सामान्य ज्ञान का अभाव है और वह न्यायालय द्वारा जारी एक सरल निर्देश को समझने में सक्षम नहीं है। मामले में दिये गये निर्णय का प्रतिवादियों द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है. दरअसल, कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों की जानबूझ कर अवज्ञा की गयी है. इसलिए प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा और बताना होगा कि जानबूझकर अदालत के आदेश की अवहेलना करने के लिए उनके खिलाफ उचित आदेश क्यों नहीं पारित किए जाने चाहिए। मामले पर 22 मई को सुनवाई तय की गयी है।

Also Read- HP Politics: BJP के दो बागी नेताओं को निकाला बाहर, जानिए क्या है वजह

SHARE
RELATED ARTICLES

Most Popular