India News HP ( इंडिया न्यूज ),Lok Sabha Election : पंजाब में 2.14 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, जो राज्य भर में 24,451 मतदान केंद्रों पर अपना वोट डालेंगे। 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के साथ, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सिबिन सी ने शुक्रवार, 17 मई को जनता से आग्रह किया कि वे यात्रा करते समय सहायक दस्तावेजों के बिना 50 हजार रुपये से अधिक नकदी न ले जाएं।
फेसबुक लाइव सत्र, ‘टॉक टू योर सीईओ पंजाब’ के दौरान, सिबिन ने मतदाताओं के विभिन्न प्रश्नों को संबोधित किया और उनसे सी-विजिल ऐप, 1950 टोल-फ्री नंबर और राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (एनजीएसपी) के माध्यम से किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट करने का आग्रह किया। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) सुचारू और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए। मतदान केंद्रों पर मोबाइल ले जाने पर सीईओ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग मतदाताओं को चुनाव के दिन मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन और अन्य संचार उपकरण ले जाने पर रोक लगाता है।
प्रचार पर एक प्रश्न के उत्तर में, सीईओ ने कहा कि राजनीतिक दल जिला चुनाव अधिकारियों और मुख्य चुनाव अधिकारी से अनुमति लेने के बाद केवल निर्दिष्ट स्थानों पर फ्लेक्सबोर्ड और होर्डिंग्स लगा सकते हैं। सिबिन ने आगे कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता, जो एमसीसी का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने उल्लेख किया कि उनका कार्यालय शिकायत प्राप्त होने के 100 मिनट के भीतर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
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एक मतदाता ने अपने आवास के पास मतदान ड्यूटी पर महिला कर्मचारियों को तैनात करने के लिए सीईओ को धन्यवाद दिया। अपने जवाब में अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के आधार पर निकटतम मतदान केंद्रों पर महिला कर्मचारियों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस सवाल पर कि क्या सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या नेता के लिए प्रचार कर सकते हैं, सीईओ ने रेखांकित किया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दलों के लिए प्रचार नहीं कर सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने सहित कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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