India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal News: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मार्च में इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने वाले राज्य के तीन निर्दलीय विधायकों को तत्काल राहत नहीं मिली है। उनके इस्तीफे स्वीकार न करने से संबंधित मामले को बुधवार, 8 मई को तीसरी पीठ को सौंप दिया। मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवल दुआ की खंडपीठ ने खुली अदालत में फैसला सुनाया।
देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर ने 22 मार्च को स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया को अपना इस्तीफा सौंप दिया था और एक दिन बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। बाद में, विधायकों ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया और पठानिया को उनके इस्तीफे स्वीकार करने का निर्देश देने के लिए अदालत से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। मामले में बहस पूरी हो गई थी और 30 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
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विधायकों का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी टीम के सदस्य अधिवक्ता अंशुल बंसल ने कहा, “मुख्य न्यायाधीश द्वारा तीसरी पीठ का गठन किया जाएगा। निर्दलीय विधायकों को तत्काल राहत नहीं मिलेगी। खंडपीठ के न्यायाधीशों के विचार अलग-अलग हैं, इसलिए मामले को तीसरे न्यायाधीश के पास भेजा गया। विस्तृत आदेश का इंतजार है।”
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