India News Himachal (इंडिया न्यूज़), Himachal Politics: हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायकों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आगे टल गई है। मंगलवार 12 मार्च को हिमांचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में 18 मार्च को सूचीबद्ध कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के अयोग्य करार देने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत देने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों के वकील से पूछा कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को 18 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। बागी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने की।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उन बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया, जिन्होंने राज्य की एकमात्र सीट के लिए हाल ही में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। 27 फरवरी को कांंग्रेस के 6 बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग के परिणामस्वरूप कांग्रेस के बहुमत में होने के बावजूद, राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट पर भाजपा की चौंकाने वाली जीत हुई।
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