India News Himachal (इंडिया न्यूज़), Himachal Politics: सुप्रीम कोर्ट 12 मार्च को हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार देने के स्पीकर के फैसले को बागी विधायको द्वारा दी गई चुनौती पर सुनवाई करेगा। बता दें कि 5 मार्च को कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अपनी अयोग्यता के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। विधानसभा में बजट के दौरान अनुपस्थित रहने के चलते स्पीकर ने इन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के 6 बागी विधायकों द्वारा स्पीकर के अयोग्य करार देने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत देने की मांग की गई है। जिसके चलते मंगलवार 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। ये सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच करेगी। कांग्रेस के बागी चैतन्य शर्मा, सुधीर शर्मा, राजिंदर राणा, इंद्र दत्त लखनपाल, रवि ठाकुर और देवेंद्र भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर बागी विधायकों पर हमला बोल दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बागी विधायकों ने पार्टी और अपने क्षेत्र के लोगों का भरोसा तोड़ दिया है। इन विधायकों ने अपनी अंतरआत्मा की आवाज को नहीं सुना। वहीं सीएम सुक्खू ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा ने इन बागी विधायकों के लिए चार्टर्ड प्लेन भेजा। इन विधायकों को ऋषिकेश के फाइव स्टार होटल में रखा गया। BJP साजिश रच रही है। वो बागी विधायकों को गाइड कर रही है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उन बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया, जिन्होंने राज्य की एकमात्र सीट के लिए हाल ही में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। 27 फरवरी को कांंग्रेस के 6 बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग के परिणामस्वरूप कांग्रेस के बहुमत में होने के बावजूद, राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट पर भाजपा की चौंकाने वाली जीत हुई।
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