India News Himachal (इंडिया न्यूज़), Himachal Politics: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायक चैतन्य शर्मा और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने दोनों को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है।
हाई कोर्ट से मिली राहत
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज रंजन शर्मा ने राकेश शर्मा और आशीष शर्मा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद दोनों को राहत दी है। इसके साथ ही न्यायाधीश रंजन शर्मा ने राकेश शर्मा और आशीष शर्मा को आदेश दिए हैं कि वे 15 मार्च को बालूगंज पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और जांच में सहयोग दें।
लगाए गए ये आरोप
बता दें कि बागी विधायक के पिता और निर्दलीय विधायक पर राज्यसभा चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त करने और करोड़ों के लेन देन करने के आरोप लगाए गए हैं। इन दोनों के विरूद्ध शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। FIR में इनके अलावा कुछ अज्ञात लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराएं लगाई गई हैं। दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 171 ए, 171 सी, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
कांग्रेस विधायकों ने दर्ज कराया था केस
कांग्रेस के दो विधायकों संजय अवस्थी और भुवनेश्व गौड़ की शिकायत पर पुलिस ने यह एक्शन लिया है। इसी बीच पूरे मामले पर बागी विधायकों ने कहा कि विधायकों और उनके परिवारों के कारोबार पर दबाव डालने और उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने की रणनीति सरकार को नहीं बचाएगी।
हिमाचल में सियासी उथल-पुथल
हिमाचल प्रदेश में चल रही सियासी उथल-पुथल के बीच सरकार ने बागी विधायकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब बागियों विधायकों की मुश्किलें बढ़ गई है। 27 फरवरी को कांंग्रेस के 6 बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग के परिणामस्वरूप कांग्रेस के बहुमत में होने के बावजूद, राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट पर भाजपा की चौंकाने वाली जीत हुई। जिसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उन बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। छह विधायकों सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजिंदर राणा, इंदर दत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देविंदर कुमार भुट्टो शामिल हैं।
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